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मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026

₹3000 महीना पेंशन पाने का मौका! PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2026 | फॉर्म कैसे भरें?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2026: पात्रता, ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और ₹3,000 पेंशन की पूरी जानकारी 




प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पूरी जानकारी पढ़ें। जानें पात्रता, आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, मासिक अंशदान और ₹3000 पेंशन पाने की प्रक्रिया।



भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। इनमें रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे स्तर पर अपना काम करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरू की है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिक अपनी उम्र के अनुसार हर महीने एक निर्धारित राशि जमा करते हैं और केंद्र सरकार भी उनके खाते में उतना ही योगदान करती है। निर्धारित शर्तों के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर लाभार्थी को ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है।


इस लेख में जानिए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है, आवेदन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है।

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसे फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को अपनी प्रवेश आयु के अनुसार नियमित योगदान देना होता है। केंद्र सरकार भी उसके बराबर राशि का योगदान करती है। जब सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे नियमों के अनुसार जीवनभर ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलती है।


योजना की मुख्य जानकारी एक नजर में

विवरण

जानकारी

योजना का नाम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

अंग्रेजी नाम

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM)

योजना का प्रकार

अंशदायी पेंशन योजना

पात्र आयु

18 से 40 वर्ष

अधिकतम मासिक आय

₹15,000

पेंशन शुरू होने की आयु

60 वर्ष

निर्धारित मासिक पेंशन

₹3,000

श्रमिक का योगदान

₹55 से ₹200 प्रतिमाह

सरकारी योगदान

श्रमिक के योगदान के बराबर

आवेदन का माध्यम

CSC केंद्र या आधिकारिक पोर्टल

स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और भारत सरकार का राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल।

2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनके पास नौकरी के साथ नियमित पेंशन की सुविधा नहीं होती।

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में नियमित आय उपलब्ध कराना।

  • श्रमिक और सरकार के संयुक्त योगदान से पेंशन का प्रावधान करना।

  • कम आय वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना।

  • बुढ़ापे में दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर आर्थिक निर्भरता कम करने में मदद करना।

  • पात्र श्रमिकों को भविष्य के लिए छोटी-छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस योजना में लाभ पाने के लिए केवल आवेदन करना पर्याप्त नहीं है। पात्रता पूरी करने के साथ निर्धारित योगदान और योजना के नियमों का पालन करना भी जरूरी है।

3. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?

इस योजना में आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता जांचना जरूरी है। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं।

  1. आवेदक भारत का नागरिक हो।

  2. आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक हो।

  3. आवेदन के समय उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो।

  4. उसकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम हो।

  5. वह EPFO, ESIC या NPS जैसी संबंधित वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर न हो।

  6. वह आयकरदाता न हो।

किन श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सकता है?

Four years later, Karnataka government yet to notify street vendor rules - The Economic Times

रेहड़ी-पटरी और छोटे दुकानदार जैसे कामगार

सड़क पर सामान बेचने वाले, फेरी लगाने वाले और छोटे स्तर पर स्वरोजगार करने वाले पात्र व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Portrait of the happy Indian construction worker standing in front of a builder's property wearing a construction worker's helmet.

निर्माण मजदूर और दिहाड़ी श्रमिक

भवन निर्माण, ईंट-भट्ठे और अन्य असंगठित कार्यों में लगे पात्र मजदूर इस योजना के संभावित लाभार्थी हैं।

File:Woman at work, Gujarat.jpg - Wikimedia Commons

खेतिहर मजदूर और घरेलू कामगार

पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले कृषि श्रमिक, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, मोची, बुनकर और इसी प्रकार के अन्य असंगठित श्रमिक भी शामिल हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण: किसी पेशे में काम करना अपने आप पात्रता की गारंटी नहीं है। आय, आयु और अन्य सरकारी योजना संबंधी शर्तों की भी जांच की जाती है।

4. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आयु सीमा क्या है?

इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो वह सामान्य नियमों के तहत इस योजना में नया सदस्य नहीं बन सकता। अधिक उम्र होने पर ज्यादा योगदान देकर प्रवेश लेने की सामान्य छूट भी उपलब्ध नहीं है। 


उदाहरण के लिए:

  • 18 वर्ष का पात्र श्रमिक योजना में शामिल हो सकता है।

  • 25 वर्ष का पात्र श्रमिक भी आवेदन कर सकता है।

  • 35 वर्ष का पात्र श्रमिक भी आवेदन कर सकता है।

  • 41 वर्ष की उम्र में नया पंजीकरण सामान्य पात्रता के अंतर्गत नहीं होगा।

कम उम्र में जुड़ने पर हर महीने कम राशि जमा करनी होती है। इसलिए पात्रता पूरी करने वाले श्रमिकों के लिए समय रहते योजना की जानकारी लेना उपयोगी हो सकता है।

5. इस योजना में हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में मासिक अंशदान व्यक्ति की प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। जितनी कम उम्र में व्यक्ति योजना से जुड़ता है, सामान्यतः उसका मासिक योगदान उतना ही कम होता है।

नीचे कुछ प्रमुख आयु के उदाहरण दिए गए हैं।


योजना में शामिल होने की उम्र

श्रमिक का मासिक योगदान

सरकार का बराबर योगदान

18 वर्ष

₹55

₹55

20 वर्ष

₹65

₹65

25 वर्ष

₹80

₹80

30 वर्ष

₹105

₹105

35 वर्ष

₹150

₹150

40 वर्ष

₹200

₹200

उदाहरण से समझिए: यदि कोई पात्र श्रमिक 18 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे निर्धारित दर के अनुसार ₹55 प्रतिमाह जमा करने होंगे और केंद्र सरकार भी ₹55 का योगदान करेगी। इस प्रकार योजना में कुल ₹110 प्रतिमाह का योगदान होगा।

ध्यान दें कि तालिका में दिए गए योगदान चुनिंदा आयु के उदाहरण हैं। आपकी सही राशि पंजीकरण के समय आपकी उम्र और आधिकारिक अंशदान तालिका के अनुसार निर्धारित होगी।

6. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितनी पेंशन मिलेगी?

इस योजना का प्रमुख लाभ 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलने वाली ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन है। पात्र सदस्य को निर्धारित शर्तों के अनुसार पेंशन मिलती है।

पेंशन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें:

  • पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर शुरू होती है।

  • निर्धारित पेंशन ₹3,000 प्रतिमाह है।

  • योजना में शामिल व्यक्ति को तय अंशदान नियमित रूप से देना होता है।

  • पेंशन का भुगतान संबंधित प्रक्रिया के अनुसार जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।

  • यह योजना तत्काल आर्थिक सहायता या आवेदन करते ही मिलने वाली पेंशन नहीं है।

इसलिए आवेदन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि योजना भविष्य की पेंशन के लिए है। इसमें शामिल होने के बाद 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित योगदान करना होता है।

7. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारियां तैयार रखें।

Aadhaar PVC Card Print

1. आधार कार्ड

पहचान और आधार आधारित सत्यापन के लिए।

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2. बैंक पासबुक या जन-धन खाते का विवरण

बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सहित।

Smartphone and Message Notification Icon Flat Design.

3. मोबाइल नंबर

पंजीकरण और संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए।

Bestätigung zum Antrag (BzA) für KfW

4. सहमति और स्व-प्रमाणन फॉर्म

बैंक से नियमित अंशदान की कटौती के लिए आवश्यक सहमति सहित।

क्या आयु और आय का अलग प्रमाण देना होगा?

मंत्रालय के FAQ के अनुसार नामांकन स्व-प्रमाणन और आधार विवरण के आधार पर किया जाता है तथा सामान्यतः उम्र और आय के अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं बताई गई है। हालांकि, आवेदन के समय पोर्टल या CSC केंद्र द्वारा मांगी गई वर्तमान आवश्यकताओं का पालन करें। 

8. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म कैसे भरें?

इस योजना में पंजीकरण के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का उपयोग किया जा सकता है। पात्र व्यक्ति आधिकारिक मानधन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के अनुसार स्व-पंजीकरण का विकल्प भी देख सकते हैं।

CSC सेंटर से आवेदन करने की प्रक्रिया

स्टेप 1: नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं

आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर साथ लेकर जाएं। ऑपरेटर को बताएं कि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

स्टेप 2: अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं

आधार विवरण, जन्मतिथि या आयु से संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और काम-धंधे से जुड़ी जानकारी दें।

स्टेप 3: सत्यापन और पात्रता की जांच

ऑपरेटर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार सत्यापन और आवेदन की जानकारी पूरी की जाएगी। सभी विवरण सही होने चाहिए।

स्टेप 4: अंशदान और बैंक खाते की सहमति

प्रवेश आयु के अनुसार निर्धारित पहली किस्त जमा करें और नियमित अंशदान के लिए जरूरी बैंक सहमति दें। पहली किस्त की रसीद जरूर लें।

स्टेप 5: पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त करें

आवेदन पूरा होने पर उपलब्ध नामांकन रसीद, सदस्यता विवरण या कार्ड संभालकर रखें। नाम, बैंक विवरण और अंशदान की जानकारी जांच लें।

ऑनलाइन आवेदन कहां करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना से संबंधित पंजीकरण सुविधा और निर्देश देखें:

ध्यान दें कि पोर्टल पर स्व-पंजीकरण की उपलब्धता और स्क्रीन पर दिखने वाले चरण बदल सकते हैं। केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, बैंक PIN या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें।

9. योजना में अंशदान कैसे जमा होगा?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नियमित योगदान देना जरूरी है। सामान्यतः बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की सुविधा के जरिए निर्धारित राशि काटी जाती है। योगदान की आवृत्ति और भुगतान के विकल्प योजना के लागू नियमों के अनुसार हो सकते हैं।


इसलिए बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना उपयोगी है। यदि किसी महीने अंशदान नहीं कट पाता, तो खाते को नियमित करने के लिए बकाया राशि और लागू दंड, यदि कोई हो, जमा करना पड़ सकता है।

पंजीकरण के बाद बैंक खाते से होने वाली कटौती और मोबाइल पर मिलने वाले संदेशों पर नजर रखें। यदि राशि लगातार नहीं कट रही है, तो CSC या संबंधित योजना सहायता केंद्र से संपर्क करें।

10. लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिवार को क्या लाभ मिलता है?

योजना में सदस्य की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी के लिए परिवार पेंशन का प्रावधान है। यदि सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पात्र जीवनसाथी को मिलने वाली परिवार पेंशन सामान्यतः सदस्य की पेंशन का 50% होती है। यानी ₹3,000 मासिक पेंशन के आधार पर ₹1,500 प्रतिमाह।

यदि सदस्य की मृत्यु पेंशन शुरू होने से पहले हो जाती है, तो नियमों के अनुसार जीवनसाथी के पास योजना में योगदान जारी रखने या निर्धारित शर्तों पर सदस्य का अंशदान ब्याज सहित वापस लेने का विकल्प हो सकता है।

इन परिस्थितियों में योजना के लागू नियमों और जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि संबंधित कार्यालय से अवश्य करें।

11. क्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बीच में बंद कर सकते हैं?

कुछ परिस्थितियों में सदस्य को योजना से बाहर निकलने और जमा अंशदान वापस लेने की सुविधा दी गई है। हालांकि, वापसी की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि सदस्य ने कितने समय तक योगदान दिया है और योजना से बाहर निकलने की क्या परिस्थितियां हैं।

मंत्रालय की जानकारी के अनुसार:

  • 10 वर्ष से पहले बाहर निकलने पर: सदस्य का अपना योगदान बचत बैंक की लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित लौटाया जा सकता है।

  • 10 वर्ष पूरे होने के बाद, लेकिन 60 वर्ष से पहले बाहर निकलने पर: सदस्य का अपना योगदान और नियमानुसार लागू ब्याज दिया जा सकता है।

  • योगदान रुक जाने पर: बकाया योगदान और लागू दंड जमा करके खाते को नियमित करने का प्रावधान हो सकता है।

इन नियमों की विस्तृत शर्तें लागू योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होती हैं। इसलिए योजना बंद करने से पहले आधिकारिक FAQ या संबंधित सहायता केंद्र से पुष्टि करें।


12. पति-पत्नी दोनों योजना में शामिल हो सकते हैं?

यदि पति और पत्नी दोनों अपनी-अपनी पात्रता पूरी करते हैं, तो वे अलग-अलग सदस्य के रूप में इस योजना में शामिल हो सकते हैं। दोनों को अपने प्रवेश आयु के अनुसार अंशदान देना होगा।

यदि दोनों सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी करके पेंशन के पात्र बन जाते हैं, तो प्रत्येक को निर्धारित शर्तों के अनुसार ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है। इस तरह दोनों की कुल मासिक पेंशन ₹6,000 हो सकती है।


यह लाभ अपने आप नहीं मिलता। दोनों को अलग-अलग नामांकन कराना और योजना की पात्रता व योगदान संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी।

13. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के फायदे

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  1. बुढ़ापे में नियमित आय: पात्र सदस्य को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलती है।

  2. सरकार का बराबर योगदान: केंद्र सरकार सदस्य के निर्धारित योगदान के बराबर राशि जमा करती है।

  3. कम राशि से शुरुआत: प्रवेश आयु के अनुसार मासिक योगदान ₹55 से शुरू होता है।

  4. परिवार पेंशन: सदस्य की मृत्यु के बाद पात्र जीवनसाथी को निर्धारित परिवार पेंशन का लाभ मिल सकता है।

  5. असंगठित श्रमिकों के लिए उपयोगी: यह योजना उन कामगारों के लिए बनाई गई है जिनके पास नौकरी से जुड़ी नियमित पेंशन की सुविधा नहीं होती।

हालांकि, किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले उसके नियम, पात्रता और अपनी भविष्य की आर्थिक जरूरतों को समझना जरूरी है।

14. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

उत्तर: पात्र सदस्य को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

प्रश्न 2: इस योजना में आवेदन करने की उम्र कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: आवेदन के समय आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

प्रश्न 3: क्या ₹15,000 से ज्यादा मासिक आय वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है?

उत्तर: नहीं। योजना की निर्धारित पात्रता के अनुसार मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।

प्रश्न 4: क्या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है?

उत्तर: इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को पेंशन देना है। EPFO, ESIC या संबंधित NPS कवरेज और अन्य पात्रता शर्तों के कारण कई संगठित क्षेत्र के कर्मचारी पात्र नहीं होते।

प्रश्न 5: आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

उत्तर: सामान्यतः आधार कार्ड, बचत बैंक या जन-धन खाते का विवरण, IFSC कोड, मोबाइल नंबर और जरूरी सहमति फॉर्म की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 6: क्या ई-श्रम कार्ड होना जरूरी है?

उत्तर: योजना की सामान्य पात्रता सूची में ई-श्रम कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज के रूप में नहीं बताया गया है। फिर भी आवेदन करते समय आधिकारिक पोर्टल या CSC केंद्र से वर्तमान आवश्यकताओं की पुष्टि करें।

प्रश्न 7: क्या योजना में हर महीने ₹55 जमा करने होंगे?

उत्तर: यह प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। ₹55 प्रतिमाह का योगदान 18 वर्ष की उम्र में प्रवेश करने वाले पात्र सदस्य के लिए है। अधिक उम्र में शामिल होने पर योगदान अधिक होता है।

प्रश्न 8: क्या इस योजना में आवेदन करने पर तुरंत पेंशन मिलती है?

उत्तर: नहीं। पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करने पर मिलती है।

प्रश्न 9: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कहां करें?

उत्तर: आप नजदीकी CSC केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर उपलब्ध पंजीकरण सुविधा देख सकते हैं।

प्रश्न 10: योजना की शिकायत या जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

उत्तर: आप नजदीकी CSC केंद्र, संबंधित श्रम कार्यालय या आधिकारिक योजना पोर्टल से सहायता ले सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 14434 / 1800-889-6811 भी योजना संबंधी जानकारी के लिए जांच सकते हैं।


निष्कर्ष

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की उम्र के पात्र कामगार अपनी प्रवेश आयु के अनुसार मासिक अंशदान जमा करते हैं और केंद्र सरकार भी बराबर योगदान करती है। निर्धारित नियमों का पालन करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

यदि आप रेहड़ी-पटरी लगाते हैं, निर्माण मजदूरी करते हैं, घरेलू कामगार हैं या असंगठित क्षेत्र में कोई अन्य काम करते हैं, तो आवेदन करने से पहले अपनी उम्र, आय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पात्रता जांचें। रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक मानधन पोर्टल या नजदीकी CSC केंद्र का उपयोग करें और आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।


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