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शुक्रवार, 19 जून 2020

पथ व्यापारी लोन योजना द्वारा 10,000 लोन लेकर व्यापार शुरू करें

मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के अंदर लाभ देना का फैसला लिया है




 प्रधान मंत्री पथ विक्रम आत्मानिभर निधि कार्यकम शुरू करने के लिए, इस शेहरी पथ व्यवासाय उत्थान योजना के साथ राज्य के शहरी व्यापारियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू होगा जिसके तहत छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कार्यशील पूंजी का रूप, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार स्टार्ट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स (street vendors) के तहत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जून 2020 है


किस-किस को मिल सकेगा इसका लाभ 

लगभग सभी छूटे व्यापारियों को मिल सकेगा ये योजना का लाभ
जैसे - सब्जी,फल,चाय होटल,पान टपरा,पंचर,किराना,नाई,सिलाई,चस्मा पर्स,साज सज्जा,मिट्टी के बर्तन,स्टेशनरी,आदि

रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दो मार्ग दिए जाते हैं
  1.  आप अपने नजदीक किसी भी मध्य प्रदेश  एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 
  2. आप स्वयं भी कर सकते हैं


लोन पर लगने वाला ब्याज कितना होगा

  •    इस राशि के ब्याज पर 7% सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी 
  •   शेष ब्याज की राशि लगभग 5% सब्सिडी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी

  पंजीयन की प्रक्रिया

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री
      1. आधार नंबर
      2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
      3. समग्र नंबर
      4. बैंक खाता क्रमांकए बैक का आईएफएससी कोड
    1. इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर "पंजीयन करे" विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
    2. मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर जिला नगरीय निकाय पथ विक्रता चुनें।
    3. अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
    4. आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
    5. आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आपके आधार और समग्र दोनों के प्रथम नाम एक समान होना चाहिए। अंतर होने पर पंजीयन नही हो सकेगा। ऐसी स्थिति में समग्र अथवा आधार की जानकारी में आवश्यक सुधार करवाएं तदुपरांत पंजीयन करें।
    6. परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
    7. आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
    8. घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
    9. आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
    10. आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित नगरीय निकाय द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
    11. सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर "अपडेट करे" विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
    12. पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।
          


    दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप सीधा पोर्टल पर जाकर रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं


अगर आप MP ऑनलाइन पोर्टल द्वारा करना चाहते है तो आप इस PDF को खोल कर सारी प्रक्रिया आसानी से देख सकते हैं इसमे हमने आपको पूरा बारी-बारी से समझाया है


PDF







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1 टिप्पणी:

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