How to transfer vehicle ownership
अगर यदि आप कोई भी गाड़ी लेते हैं या फिर उसे (Sell) बेचते हैं तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य गाड़ी ट्रांसफर करना होता है I
गाड़ी ट्रांसफर करने में किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है
गाड़ी ट्रांसफर करने इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है
ट्रांसफर करवाने के फायदे और नुकसान
गाड़ी को सही समय पर ट्रांसफर करने से क्रेता और विक्रेता दोनों ही किसी भी प्रकार की गाड़ी में होने वाली अनहोनी से बच सकते हैं
अगर यदि आप किसी को भी गाड़ी (बेचते) Sell करते हैं तो आपको याद रखना है कि आप फौरन ही उस गाड़ी को अगले मालिक के नाम पर ट्रांसफर करवा दें I क्योंकि हो सकता है उस गाड़ी से यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस गाड़ी नंबर ट्रेस करके आप तक पहुंचेगी और आप उस वक्त मुश्किल में आ सकते हैं या तो फिर ऐसा हो सकता है गाड़ी का जो भी बकाया टैक्स रकम है वह बाद में आपको ही चुकानी पड़े इसलिए गाड़ी (बेचते) Sell समय गाड़ी ट्रांसफर करवा लेनी चाहिए
गाड़ी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें
सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पहले यह पता कर लेना है कि
अगर यदि इनमें से कुछ है तो उसे पहले क्लियर करा लें अन्यथा बाद में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं
3. इसके बाद आपको फॉर्म की लिस्ट दिखाई देगी इसमें काफी सारे फॉर्म्स मौजूद है I आपको फार्म 29 और फार्म 30 डाउनलोड कर लेना है
नीचे बताए गए फॉर्म 29 और फॉर्म 30 कुछ इस प्रकार से फॉर्म दिखाई देंगे
फॉर्म 29
मैं नीचे इन दोनों फॉर्म की लिंक दे दूंगा आप डायरेक्ट भी लिंक पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं
फॉर्म डाउनलोड करें
इस फॉर्म को भरकर ( क्रेता और विक्रेता ) दोनों ही इंफॉर्मेशन भरकर और सिग्नेचर कर आपको अपने नजदीकी आरटीओ RTO या फिर किसी एजेंट से मिलकर अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवा लेनी है
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गाड़ी ट्रांसफर करने में किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है
गाड़ी ट्रांसफर करने इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है
- फॉर्म 29 और फॉर्म 30
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड ( क्रेता और विक्रेता दोनों का)
- डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ( क्रेता का)
- एक फोटो ( क्रेता का)
- गाड़ी के टैक्स इनवॉइस और एनओसी
- प्रदूषण सर्टिफिकेट (pollution under control certificate)
- पैन कार्ड ( क्रेता का)
- पैन कार्ड ना होने की स्थिति में फॉर्म 60 ( क्रेता का)
- इंजन नंबर चेचिस नंबर
- टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ( फॉर कमर्शियल )
- गाड़ी का इंश्योरेंस
ट्रांसफर करवाने के फायदे और नुकसान
गाड़ी को सही समय पर ट्रांसफर करने से क्रेता और विक्रेता दोनों ही किसी भी प्रकार की गाड़ी में होने वाली अनहोनी से बच सकते हैं
अगर यदि आप किसी को भी गाड़ी (बेचते) Sell करते हैं तो आपको याद रखना है कि आप फौरन ही उस गाड़ी को अगले मालिक के नाम पर ट्रांसफर करवा दें I क्योंकि हो सकता है उस गाड़ी से यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस गाड़ी नंबर ट्रेस करके आप तक पहुंचेगी और आप उस वक्त मुश्किल में आ सकते हैं या तो फिर ऐसा हो सकता है गाड़ी का जो भी बकाया टैक्स रकम है वह बाद में आपको ही चुकानी पड़े इसलिए गाड़ी (बेचते) Sell समय गाड़ी ट्रांसफर करवा लेनी चाहिए
गाड़ी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें
सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पहले यह पता कर लेना है कि
- उस गाड़ी का कोई भी बकाया टैक्स
- EMI किस्त
- उस गाड़ी से कोई वारदात ना ना हुई हो
- सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है http://transport.mp.gov.in/
2. वेबसाइट ओपन होते ही आपको ई गवर्नेंस (e-Gavernance) में क्लिक करना है I फिर आपको फॉर्म्स (Forms)के ऑप्शन पर क्लिक करना नीचे फोटो में बताया गया है
3. इसके बाद आपको फॉर्म की लिस्ट दिखाई देगी इसमें काफी सारे फॉर्म्स मौजूद है I आपको फार्म 29 और फार्म 30 डाउनलोड कर लेना है
नीचे बताए गए फॉर्म 29 और फॉर्म 30 कुछ इस प्रकार से फॉर्म दिखाई देंगे
फॉर्म 29
फॉर्म 30
मैं नीचे इन दोनों फॉर्म की लिंक दे दूंगा आप डायरेक्ट भी लिंक पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं
फॉर्म डाउनलोड करें
- फॉर्म 29 डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
- फॉर्म 30 डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
इस फॉर्म को भरकर ( क्रेता और विक्रेता ) दोनों ही इंफॉर्मेशन भरकर और सिग्नेचर कर आपको अपने नजदीकी आरटीओ RTO या फिर किसी एजेंट से मिलकर अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवा लेनी है
उपर दी गई जानकारी मे अगर यदि आपका कोई भी विचार,सुझाव हो या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिससे हम आपकी मदद कर सकें धन्यवाद...
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